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बदायूं कोर्ट का फैसला: 25 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने का आदेश, हिरासत में रखकर फर्जी बरामदगी का आरोप

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां जिला अदालत ने 25 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। इन पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने कुछ युवकों को घर से उठाकर उन्हें अवैध रूप से हिरासत में रखा और बाद में नशीले पदार्थ बरामद होने का फर्जी मामला दिखाया।

यह मामला 27 जुलाई 2024 का है, जब पुलिस ने मुख्ययार, बिलाल, अशरफ, अजीत और तरनवीर को उनके घरों से उठा लिया था। लेकिन FIR 31 जुलाई को दर्ज की गई, जबकि पुलिस ने 30 जुलाई को प्रेस नोट जारी कर उनकी गिरफ्तारी और डोडा (नशीला पदार्थ) की बरामदगी की जानकारी दी।

गिरफ्तार किए गए युवकों के वकील ने कोर्ट में CCTV फुटेज पेश की, जिससे साफ हुआ कि युवकों को पहले ही हिरासत में ले लिया गया था और बाद में फर्जी गिरफ्तारी दर्शाई गई। वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस ने न केवल गैरकानूनी रूप से युवकों को बंधक बनाया बल्कि उनके खिलाफ झूठे सबूत भी पेश किए।

कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 25 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह फैसला यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है और ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की अहमियत को दर्शाता है।

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